दरभंगा : शराब तस्करी मामले में दो दोषियों को दस-दस साल की सश्रम सजा, एक-एक लाख का जुर्माना

दरभंगा। दरभंगा जिले में शराब तस्करी के एक गंभीर मामले में अदालत ने बुधवार को कड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दस-दस वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक हरे राम साहू ने बताया कि यह फैसला उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राम झा की अदालत ने सुनाया।
दो जिलों के आरोपी शामिल, सख्त सजा का संदेश
दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में नई दिल्ली के नागलोई गांव निवासी नौशाद आलम और मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के डरहाल गांव निवासी राहुल पासवान शामिल हैं। दोनों को शराब तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए अदालत ने 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और साथ ही प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
शराबबंदी कानून के तहत कठोर कार्रवाई
बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से राज्य सरकार द्वारा शराब के अवैध व्यापार, परिवहन और भंडारण को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया है। इस फैसले को शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। विशेष लोक अभियोजक हरे राम साहू ने कहा कि सरकार की नीति और अदालत की सक्रियता से शराब तस्करी के मामलों में तेजी से कार्रवाई हो रही है, जिससे शराब कारोबारियों के हौसले पस्त हो रहे हैं।