सरायकेला में जाति प्रमाण पत्र बनाने का नियम हुआ आसान, अब खतियान में जाति दर्ज न होने पर भी बनेगा प्रमाण पत्र

सरायकेला। झारखंड के सरायकेला नगर पंचायत अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर लोगों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई वर्षों से यहां के निवासियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके खतियान (भूमि अभिलेख) में जाति का उल्लेख नहीं था। लेकिन अब जिला प्रशासन ने इस समस्या का समाधान निकालते हुए एक नया नियम लागू कर दिया है। नए नियम के तहत अब वैसे लोगों का भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, जिनके खतियान में जाति का उल्लेख नहीं है। हालांकि, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन एक माह पूर्व ही अंचल कार्यालय में जमा करना होगा। नगर पंचायत द्वारा संबंधित अभिलेखों की जांच के बाद ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। इस संबंध में शनिवार को अंचल अधिकारी भोला महतो ने एक अधिसूचना जारी कर नगरवासियों को सूचित किया।
लंबे समय से थी मांग, अब हुआ समाधान
सरायकेला के नगरवासियों ने इस समस्या को लेकर कई बार सरायकेला एसडीओ सत्यानंद महतो को लिखित शिकायत दी थी। नगरवासियों का कहना था कि बिना जाति प्रमाण पत्र के कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए एसडीओ ने कई बार अंचल अधिकारी के साथ बैठक की और सरकार के गाइडलाइंस का अध्ययन किया। इसके बाद सरकार को एक रिपोर्ट भेजी गई, जिसके आधार पर नई गाइडलाइन जारी की गई। सरकार से निर्देश प्राप्त होने के बाद अब यह नियम लागू कर दिया गया है, जिससे नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कोई परेशानी नहीं होगी।
कैसे मिलेगा जाति प्रमाण पत्र?
सरायकेला एसडीओ सदानंद महतो ने बताया कि अब आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। यह आवेदन अंचल कार्यालय में कम से कम एक माह पूर्व देना अनिवार्य होगा। इसके बाद अंचल कार्यालय द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और नगर पंचायत कार्यालय से भी इसकी पुष्टि करवाई जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।
सरकार के निर्देशानुसार लागू हुआ नया नियम
सरायकेला अंचल कार्यालय ने जाति प्रमाण पत्र से संबंधित नए नियम बनाए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 14 जा.नि -3/2015/ का. 1754, दिनांक 25.02.2019 के निर्देशानुसार अंचल अधिकारी ने यह पहल की है। नए नियमों के तहत अब किसी भी योग्य व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में अनावश्यक देरी नहीं होगी।
अब एक माह के अंदर मिलेगा प्रमाण पत्र
इस नए नियम के लागू होने से अब लोगों को जाति प्रमाण पत्र के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आवेदन जमा करने के एक माह के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए आवेदकों को जाति से संबंधित पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
नगरवासियों को मिलेगा लाभ
सरायकेला नगर पंचायत के लोग लंबे समय से इस समस्या का समाधान चाहते थे। अब नए नियम के तहत उन्हें बिना किसी बाधा के जाति प्रमाण पत्र मिल सकेगा, जिससे वे सरकारी योजनाओं और नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। अंचल अधिकारी भोला महतो ने कहा कि प्रशासन पूरी पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया को संचालित करेगा, ताकि जरूरतमंदों को जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सके।