झारखंड। हाईकोर्ट में भूमि सर्वे को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई, राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करने का आदेश
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झारखंड। हाईकोर्ट में मंगलवार को राज्य के विभिन्न जिलों में भूमि सर्वे से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह भूमि सर्वे की वर्तमान स्थिति से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। चीफ जस्टिस एमएस रामचन्द्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने महाधिवक्ता से अगली सुनवाई में अब तक हुई कार्यवाही की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। जनहित याचिका को गोकुल चंद ने दायर किया है, जिसमें बताया गया है कि राज्य में वर्ष 1932 में भूमि सर्वे हुआ था, इसके बाद 1980 में फिर से सर्वे का काम शुरू हुआ था, लेकिन अब तक यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि लातेहार और लोहरदगा जिलों में सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अन्य जिलों में कोविड-19 और चुनाव की वजह से सर्वे का काम रुक गया था, लेकिन अब इसे जल्द पूरा करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है।